वस्तुओं और सेवाओं पर एक कर
वस्तु एवं सेवा कर (GST) ने जुलाई 2017 में भारत के ज़्यादातर अप्रत्यक्ष करों की जगह ली। यह बिक्री के हर चरण पर लगता है, पर हर कारोबार अपनी ख़रीद पर चुकाया GST घटा लेता है, इसलिए आख़िर में कर अंतिम ख़रीदार पर पड़ता है।
दरें
22 सितंबर 2025 से ज़्यादातर वस्तुएँ और सेवाएँ दो मुख्य दरों में आती हैं:
- 5% ज़रूरी चीज़ों और कई रोज़मर्रा की वस्तुओं पर।
- 18%, ज़्यादातर वस्तुओं और सेवाओं की मानक दर।
- 40% विलासिता और हानिकारक वस्तुओं की एक छोटी सूची पर, जैसे बड़ी कारें और कोल्ड ड्रिंक।
कुछ चीज़ें छूट या शून्य दर में हैं, सोने-चाँदी पर 3% और कच्चे हीरों पर 0.25% है। पुरानी 12% और 28% की दरें इन्हीं में मिला दी गईं।
CGST, SGST और IGST
- एक ही राज्य के भीतर: कर आधा-आधा केंद्र सरकार (CGST) और राज्य (SGST) में बँटता है। 18% GST यानी 9% CGST और 9% SGST।
- राज्यों के बीच: पूरी राशि एकीकृत GST (IGST) होती है, जिसे केंद्र वसूलता है और उस राज्य के साथ बाँटता है जहाँ सामान इस्तेमाल होता है।
हिसाब लगाना
GST जोड़ने के लिए 1 जमा दर से गुणा करें: 18% पर ₹1,000 यानी ₹1,180। GST सहित क़ीमत से निकालने के लिए भाग दें: ₹1,180 ÷ 1.18 = ₹1,000, यानी GST ₹180 है। GST कैलकुलेटर दोनों काम करता है और कर को CGST और SGST में बाँटता है या IGST के रूप में दिखाता है। दूसरे देशों के VAT के लिए VAT कैलकुलेटर इस्तेमाल करें।